30 Dec से पहले आधार-पैन नहीं किया लिंक तो पैन हो जाएगा रद्द
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भारत मे आधार (Aadhaar Card)और पैन कार्ड (Pan Card)दोनों ही अहम दस्तावेज हैं। वहीं, अब सरकार ने आधार और पैन कार्ड को लिंक कराना अनिवार्य कर दिया है।यदि आप आधार और पैन को लिंक नहीं कराते है, तो आपका पैन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि आप पैन कार्ड का उपयोग नहीं कर पाएंगे। अगर आपने अब तक आधार और पैन कार्ड को लिंक नहीं कराया है, तो जरूर करा लें।इसके सरकार ने लिए 30 सितंबर 2019 आखिरी तारीख बताया था।परंतु बहोत सारे लोग ने ये अपडेट नहीं किया था इस लिए सरकार ने 31 december 2019 तक का समय दिया है। आइए जानते हैं कैसे करें आधार और पैन को लिंक…
आप पैन -आधार कार्ड को दो तरीके से लिंक कर सकते है।
1. SMS से पैन -आधार लिंक करे।
2. ऑनलाइन लिंक करे पैन-आधार
अब हम देखेंगे कैसे लिंक करे पैन आधार एक के बाद एक।
1. SMS से पैन -आधार लिंक करे।
एसएमएस के माध्यम से आप पैन कार्ड और अपने आधार को लिंक करा सकते है। इसके लिए आपको सबसे पहले UIDPN टाइप कर स्पेस देना होगा। इसके बाद पैन और आधार कार्ड नंबर को एंटर करें। इस जानकारी को 567678 या 56161 नंबर पर सेंड कर दें। अब इनकम टैक्स विभाग आपके दोनों नंबर को लिंक की प्रक्रिया में डाल देगा
2. ऑनलाइन लिंक करे पैन-आधार
१. पैन -आधार को लिंक करने के लिए आयकर विभाग की वैबसाइट पर जाना होगा. साइट पर जाने के लिए यहा क्लिक करे .
२. वैबसाइट पर जाने के बाद आपको लिंक आधार पर क्लिक करना होगा । आयकर विभाग की वैबसाइट का फोटो नीचे देख सकते है।
३. उसमें सबसे ऊपर पैन नंबर डालें। उसके बाद आधार नंबर, फिर अपना नाम (जैसा आधार कार्ड में है) डालें।
४. अब कैप्चा को डालें और लिंक आधार पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करते ही अपने आप सत्यापन होगा और आपका आधार नंबर पैन से जुड़ जाएगा। अगर आपको देखने मे परेशानी होती है तो आप ओटीपी(OTP) का भी निवेदन कर सकते है।