नई दिल्लीः क्या आप भी ऐसे लोगों की लिस्ट में शामिल हैं जिन्होंने लगातार पांच सालों से अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) नहीं दाखिल किया है. अब केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने ऐसे लोगों को एक और मौका दिया है, जिसके जरिए वो पांच साल पुराने आईटीआर को भी फाइल कर सकते हैं. इसके साथ ऐसे लोग डिजिटल या फिर फिजिकल तरीके से अपने आईटीआर को वैरिफाई करवा सकते हैं.
हमारी सहयोगी वेबसाइट zeebiz.com के अनुसार सीबीडीटी ने सोमवार को करदाताओं से कहा है कि जिनके रिटर्न 2015-16 से 2019-20 तक फाइल होने के बाद भी वैरिफाई नहीं हो पाए हैं वो सितंबर तक ऐसा कर सकते हैं. इसके लिए वो हार्ड कॉपी को साइन करके उसके पास भेज सकते हैं, या फिर पांच इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से ऐसा कर सकते हैं.
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इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वैरिफाई करें
सर्कुलर में कहा गया है कि आईटीआर को आधार से लिंक मोबाइल फोन नंबर पर आए ओटीपी के जरिए भी वैरिफाई कर सकते हैं. इसके अलावा आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर नेट बैंकिंग के जरिए लॉगिन करके, बैंक खाता संख्या, डीमैट नंबर या फिर बैंक के एटीएम पर लगे कैश डिस्पेंसर से भी किया जा सकता है.
केवल एक बार मिलेगा मौका
हालांकि सीबीडीटी ने कहा है कि ये मौका केवल एक ही बार के लिए दिया गया है. हालांकि, यह राहत उनपर लागू नहीं होगी जहां अधिकारियों ने अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पहले ही कार्रवाई कर दी है. आयकर विभाग द्वारा नियमानुसार, करदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से दायर आईटीआर को जमा करने की तारीख से सत्यापित करने के लिए चार महीने का समय मिलता है.
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2020-07-15 19:36:12 , Zee News Hindi: Business News